JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST :
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राज्य में शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति नियमावली-2016 लागू
रांची.राज्य में झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति नियमावली-2016 लागू हो गई है। इससे हाईस्कूल शिक्षकों का कैडर राज्यस्तरीय से जिलास्तरीय हो गया है। अब शिक्षकों की उसी जिले में ट्रांसफर-पोस्टिंग होगी, जिसमें नियुक्ति हुई है।
जो शिक्षक दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, उन्हें कैडर बदलने का एक मौका मिलेगा। इसके लिए शिक्षक को पदस्थापित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। आवेदन को जिला स्थापना समिति की बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भेजा जाएगा, जहां वे तबादला चाहते हैं। इसके बाद उस जिले की स्थापना समिति में मामले को रखा जाएगा। स्थापना समिति की स्वीकृति मिलते ही तबादला हो जाएगा।
इसी साल जून में होगा शिक्षकों का तबादला
अपने गृह जिले में जाने के लिए शिक्षकों का तबादला इसी साल जून महीने में होगा। इस बार आवेदन नहीं देने वालों शिक्षकों को भविष्य में फिर यह मौका नहीं मिलेगा। जिलास्तरीय कैडर होने के बाद उन शिक्षकों में उहापोह की स्थिति थी, जो अपने गृह जिले की जगह दूसरे जिले में कार्यरत हैं। इससे उनको राहत मिली है।
ट्रांसफर के लिए ये शर्तें
- पुरुष शिक्षक सिर्फ उस जिले में तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिस जिले के वे स्थाई निवासी हों। इसका प्रमाण-पत्र में उल्लेख होना चाहिए।
- महिला शिक्षक वैसे जिले में तबादले का आवेदन दे सकती हैं, जिस जिला में उनके पिता या पति का स्थायी निवास हो। इसका प्रमाण-पत्र देना होगा।
- सेवा पुस्तिका में अंकित स्थाई पता ही दूसरे जिले में तबादले का आधार माना जाएगा। इससे इतर दूसरे जिले में शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा।
ये होंगे स्थापना कमेटी में
शिक्षकों के तबादले के लिए गठित जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष डीसी होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव और उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और डीसी द्वारा मनोनीत एससी-एसटी कैटेगरी के एक पदाधिकारी सदस्य होंगे।
ऐसे होगा कर्मियों का तबादला
हाईस्कूल कर्मचारियों के तबादले के लिए भी जिलास्तरीय स्थापना समिति गठित की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक और डीसी द्वारा मनोनीत एससी-एसटी वर्ग के एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य होंगे
जो शिक्षक दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, उन्हें कैडर बदलने का एक मौका मिलेगा। इसके लिए शिक्षक को पदस्थापित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। आवेदन को जिला स्थापना समिति की बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भेजा जाएगा, जहां वे तबादला चाहते हैं। इसके बाद उस जिले की स्थापना समिति में मामले को रखा जाएगा। स्थापना समिति की स्वीकृति मिलते ही तबादला हो जाएगा।
इसी साल जून में होगा शिक्षकों का तबादला
अपने गृह जिले में जाने के लिए शिक्षकों का तबादला इसी साल जून महीने में होगा। इस बार आवेदन नहीं देने वालों शिक्षकों को भविष्य में फिर यह मौका नहीं मिलेगा। जिलास्तरीय कैडर होने के बाद उन शिक्षकों में उहापोह की स्थिति थी, जो अपने गृह जिले की जगह दूसरे जिले में कार्यरत हैं। इससे उनको राहत मिली है।
ट्रांसफर के लिए ये शर्तें
- पुरुष शिक्षक सिर्फ उस जिले में तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिस जिले के वे स्थाई निवासी हों। इसका प्रमाण-पत्र में उल्लेख होना चाहिए।
- महिला शिक्षक वैसे जिले में तबादले का आवेदन दे सकती हैं, जिस जिला में उनके पिता या पति का स्थायी निवास हो। इसका प्रमाण-पत्र देना होगा।
- सेवा पुस्तिका में अंकित स्थाई पता ही दूसरे जिले में तबादले का आधार माना जाएगा। इससे इतर दूसरे जिले में शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा।
ये होंगे स्थापना कमेटी में
शिक्षकों के तबादले के लिए गठित जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष डीसी होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव और उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और डीसी द्वारा मनोनीत एससी-एसटी कैटेगरी के एक पदाधिकारी सदस्य होंगे।
ऐसे होगा कर्मियों का तबादला
हाईस्कूल कर्मचारियों के तबादले के लिए भी जिलास्तरीय स्थापना समिति गठित की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक और डीसी द्वारा मनोनीत एससी-एसटी वर्ग के एक राजपत्रित पदाधिकारी सदस्य होंगे
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